ePaper

चरस तस्कर को 15 वर्ष की सजा, चार लाख रुपये जुर्माना

Updated at : 13 Nov 2025 6:51 PM (IST)
विज्ञापन
चरस तस्कर को 15 वर्ष की सजा, चार लाख रुपये जुर्माना

विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने एक चरस तस्कर को दोषी पाते हुए उसे 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

विज्ञापन

बेतिया. चरस तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने एक चरस तस्कर को दोषी पाते हुए उसे 15 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायाधीश ने उसके ऊपर चार लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ़्ता सिकटा थाना क्षेत्र के बेहरा गांव का रहने वाला रितेश पटेल है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना पांच फरवरी वर्ष 2024 की है. सूचक को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति राज ट्रैवल बस से चरस लेकर बेतिया से गोरखपुर जा रहा है. धनहा थाना के पुलिस पदाधिकारी ने पुलिस टीम का गठन किया. 12:10 बजे दिन में चौतरवा की तरफ से आने वाले राज ट्रैवल्स बस को रोका गया. बस के रुकते ही एक व्यक्ति भागने का प्रयास किया. पुलिस ने उसे पकड़ लिया. बस में उसके बैठने वाले सीट का जांच किया गया, उसके साथ रखे गए दो बैग की तलाशी ली गई तो बैग में रखा कुल ग्राम 34.984 किलो चरस जब्त किया गया. जिसकी जब्ती सूची बनाई गई और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. इस संबंध में धनहा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोनों पक्षों का बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
SATISH KUMAR

लेखक के बारे में

By SATISH KUMAR

SATISH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन