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गांजा तस्करी में गाड़ी मालिक को 12 वर्ष की सजा, दो लाख रुपया जुर्माना

Updated at : 19 Jul 2025 6:04 PM (IST)
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गांजा तस्करी में गाड़ी मालिक को 12 वर्ष की सजा, दो लाख रुपया जुर्माना

विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वास धर दुबे ने कांड के नामजद अभियुक्त अवधेश कुर्मी को दोषी पाते हुए उसे 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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बेतिया. गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वास धर दुबे ने कांड के नामजद अभियुक्त अवधेश कुर्मी को दोषी पाते हुए उसे 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं उसके ऊपर दो लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता अवधेश कुर्मी धनहा थाने के कथार गांव का रहने वाला है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 27 सितंबर वर्ष 2022 की है. धनहा थाने की पुलिस रात्रि गश्ती पर निकली थी. इस दौरान धनहा पुल पर पुलिस ने वाहनों का चेकिंग प्रारंभ किया. इसी क्रम में देखा कि एक वैगन आर गाड़ी तेजी से पश्चिम दिशा की ओर से आ रही है. उसे रुकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया. बाद में गाड़ी छोड़कर ड्राइवर भाग गया. उसके बाद पुलिस ने वैगन आर गाड़ी की तलाशी के दौरान पुलिस ने गाड़ी से लगभग 76 किलो गांजा बरामद किया. इस संबंध में धनहा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. अनुसंधान के दौरान यह साक्ष्य पाया गया कि अभियुक्त अवधेश कुर्मी इस गाड़ी का मलिक है और वह गांजा की तस्करी कर रहा था. घटना के समय गाड़ी वही चला रहा था. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SATISH KUMAR

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