मटिहानी थाना से गाड़ी चोरी मामले में आरोपित दारोगा और ड्राइवर को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Updated at : 03 Mar 2025 9:59 PM (IST)
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मटिहानी थाना से गाड़ी चोरी मामले में आरोपित दारोगा और ड्राइवर को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

इस मामले में चुके सब इंस्पेक्टर सुजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया था़ इसलिए यह मामला काफी हाइलाइटेड मामला बन गया था.

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बेगूसराय.

मटिहानी थाना परिसर से गाड़ी चोरी होने मामले को लेकर मटिहानी थानाध्यक्ष द्वारा मटिहानी थाना कांड संख्या 37/2025 प्राथमिकी दर्ज कराते हुए इस मामले के आरोपित अमित कुमार, मुकुंद सिंह, सुजीत कुमार (सब इंस्पेक्टर) और मोहम्मद जाकिर (ड्राइवर)को गिरफ्तार कर न्यायिक दंडाधिकारी मयंक कुमार पांडेय के न्यायालय में रिमांड के लिए उपस्थित कराया गया. इस मामले में चुके सब इंस्पेक्टर सुजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया था़ इसलिए यह मामला काफी हाइलाइटेड मामला बन गया था. इसमें गिरफ्तार सभी चारों आरोपी पर आरोप है कि सात फरवरी 2025 को धारा 106/ 281 बीएनएस में कमांडर जीप बी9बी/9787 को जब्त कर मटिहानी थाना परिसर में लगाया गया था. मटिहानी थाना परिसर में रखी उक्त जीव को हटाकर कोई दूसरा जीप लगा दी गयी था. जब इसकी सूचना मटिहानी थाना को प्राप्त हुई, तब थाना अध्यक्ष ने सीसीटीवी फुटेज निकालकर अवलोकन किया तो पाया कि 15 फरवरी 2025 की रात्रि पौने बारह बजे उक्त जीप को धक्का लगाकर ले जाया गया एवं उसके जगह पर दूसरा जीप लगा दी गयी. धक्का लगाने वालों में अमित कुमार, मुकुंद सिंह पाया गया एक दो और आदमी का फोटो फुटेज में अंधेरा होने के कारण पता नहीं चला. मटिहानी थानाध्यक्ष नितेश कुमार के द्वारा थाना परिसर में घटित घटना को लेकर आरोपित पर प्राथमिकी बीएनएस की धारा 303 (2), 316 (2), 316(5), 318 (4), 336 (3), 61(2), 238(ए)के तहत दर्ज करायी. चारों आरोपित को गिरफ्तार न्यायालय लाया गया जहां दो आरोपित अमित कुमार और मुकुंद सिंह को न्यायालय ने रिमांड करते हुए बेगूसराय जेल भेजने का आदेश दिया, जबकि दो आरोपित सब इंस्पेक्टर सुजीत कुमार और ड्राइवर मोहम्मद जाकिर को 10 हजार के पर्सनल बांड पर मुक्त करने का आदेश दिया. न्यायालय ने सब इंस्पेक्टर सुजीत कुमार और ड्राइवर मोहम्मद जाकिर को मुक्त करने के आदेश में स्पष्ट लिखा कि रिमांड के समय चेक लिस्ट नहीं दिया गया और सीसीटीवी फुटेज का जो पेन ड्राइव दिया गया, वह पेन ड्राइव बिल्कुल खाली था. केस डायरी में दर्ज गवाह सिर्फ दो आरोपित अमित कुमार और मुकुंद सिंह के बारे में बताया है. आरोपित अमित कुमार का जो स्वीकारोक्ति बयान लिया गया है अमित कुमार ने न्यायालय को बताया कि हमको कस्टडी में रखकर गाली गलौज और मारपीट किया गया और दबाव देकर इस तरह का बयान लिखा गया है और आरोपित ने न्यायालय को हाथ और पैर पर जख्म का निशान दिखाया. न्यायालय ने अपने आदेश में लिखा कि प्राथमिकी एक मार्च 2025 को 9:30 बजे रात्रि में दर्ज की जाती है और आरोपित की गिरफ्तारी महज 20 मिनट के अंदर साढे नौ से नौ पचास बजे रात्रि तक कर लिया जाता है. अनुसंधानकर्ता के द्वारा दिये गये दस्तावेज और सबूत को न्यायालय ने सब इंस्पेक्टर सुजीत कुमार और ड्राइवर मोहम्मद जाकिर के विरुद्ध पर्याप्त नहीं माना और दोनों आरोपित को पर्सनल बांड पर मुक्त करने का आदेश दिया.

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