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begusarai news : नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में शिक्षक को पांच साल की सजा

Updated at : 13 Oct 2025 9:48 PM (IST)
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begusarai news : नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में शिक्षक को पांच साल की सजा

begusarai news : 10,000 रुपये का लगाया गया अर्थदंड

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बेगूसराय. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार की अदालत ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए शिक्षक राजेश राम (निवासी-झमतिया, थाना-बछवारा) को नाबालिग छात्रा के अपहरण के मामले में दोषी करार दिया है. अदालत ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 366 ए के तहत पांच वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दिलीप कुशवाहा ने कुल आठ गवाहों की गवाही करायी. मामला वर्ष 2013 का है, जब आरोपित शिक्षक अपने कोचिंग संस्थान में पढ़ने आने वाली 16 वर्षीया नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अपहरण कर फरार हो गया था. अभियोजन के मजबूत तर्कों और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया. अदालत ने कहा कि शिक्षक का यह कृत्य अत्यंत घृणित है, क्योंकि उसने अपने पेशे के नैतिक दायित्व का उल्लंघन किया. इस मामले में पीड़िता के पिता ने करीब 12 वर्षों तक न्यायालय का चक्कर लगाकर अपनी बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई जारी रखी. आखिरकार, लंबे संघर्ष के बाद उन्हें न्याय मिल गया. यह फैसला समाज में यह संदेश देता है कि अपराध चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, न्याय देर से ही लेकिन मिलता जरूर है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH KUMAR

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