20.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

अनुमति के बिना नहीं होगा रैली व धरना-प्रदर्शन

बखरी अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों एवं संगठनों के द्वारा अलग-अलग मुद्दों पर जुलूस,रैली, धरना,प्रदर्शन एवं अन्य कार्यक्रम बगैर अनुमंडल प्रशासन की लिखित अनुमति के नहीं होंगे.

बखरी. बखरी अनुमंडल अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों एवं संगठनों के द्वारा अलग-अलग मुद्दों पर जुलूस,रैली, धरना,प्रदर्शन एवं अन्य कार्यक्रम बगैर अनुमंडल प्रशासन की लिखित अनुमति के नहीं होंगे.जिससे आये दिन विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही है.इस बाबत एसडीएम सन्नी कुमार सौरव ने अनुमंडल क्षेत्र के तीनों प्रखंड हेतु आदेश जारी कर वर्तमान में जुलूस,रैली,धरना, प्रदर्शन एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जनमानस को व्यापक दिशा-निर्देश दिये हैं,ताकि सामान्य जनजीवन उक्त आयोजनों से अस्त-व्यस्त न हो.इस बाबत एसडीएम ने कहा कि बखरी अनुमंडल अंतर्गत प्रासंगिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु जनहित में एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से कई निदेश दिये जाते है.जिसमें जुलूस, रैली,धरना एवं सभी प्रकार के कार्यक्रम की अनुमति हेतु कार्यक्रम आयोजन की तिथि से 07 दिन पहले कार्यक्रम के संबंध में संबंधित विभागों यथा-थाना,अग्निशमन,भवन निर्माण,विधुत आदि से अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत अनुमंडल कार्यालय,बखरी द्वारा अनुमति विभिन्न शर्तों के अधीन दी जा सकेगी.वही किसी भी परिस्थिति में बिना लिखित अनुमति के उक्त कार्यक्रमों का आयोजन बखरी अनुमंडल में नहीं किया जायेगा.उक्त अनुमति निर्वाचन,आपदा,विधि व्यवस्था एवं समय-समय पर निर्गत विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में ही दी जायेगी.शर्तों का अनुपालन न होने पर कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी जायेगी एवं आयोजक के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.

एसडीएम ने तीनों प्रखंडों के लिए जारी किया निर्देश

उन्होंने बताया कि ऐसे सभी कार्यक्रम सामान्य परिस्थिति में प्रखंड क्षेत्र के मुख्य बाजारों से दूर आयोजित किये जायेगें.आयोजक द्वारा ऐसे स्थल का चुनाव किया जायेगा,जो भीड़-भाड़ से दूर हो,ताकि सामान्य जनजीवन प्रभावित न हो.सामान्य परिस्थिति में जुलूस,रैली एवं धरना का आयोजन ऐसे समय में आयोजित हो,जिससे विधि व्यवस्था की समस्य उत्पन्न न हो पाए.साथ ही बखरी,गढ़पुरा एवं नावकोठी के मुख्य बाजार मार्ग में जुलूस,रैली धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रम जनहित में एवं भीड़ व यातायात प्रबंधन के दृष्टिकोण से निषेधित किये गए हैं.ऐसे सभी कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर का प्रयोग करने हेतु अनुमंडल कार्यालय बखरी में 07 दिन पूर्व अलग से आवेदन देना होगा.बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने पर कंट्रोल ऑफ़ द यूज & प्ले ऑफ़ लाउडस्पीकर एक्ट,1955, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बिहार एक्ट 1986 एवं द नॉइस पॉल्युशन (रेगुलेशन & कंट्रोल) रुल्स, 2000 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्यवाई की जायेगी.वही डीजे का प्रयोग पूर्णतः निषेधित रहेगा.उन्होंने कहा कि जुलूस,रैली,धरना एवं प्रदर्शन कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार के धारदार हथियार,अश्लील गाने,भडकाउ भाषण आदि का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा.किसी भी सरकारी संपत्ति यथा-सार्वजनिक भवन,बिजली पोल,टेलीफोन पोल, सार्वजनिक द्वार इत्यादि एवं निजी संपत्ति के मालिक के लिखित अनुमति के बिना पोस्टर,पंपलेट, बैनर या झंडा लगाकर उक्त संपत्ति को विरूपित किये जाने की स्थिति में वर्णित अधिनियम के अंतर्गत संबंधित व्यक्ति या संगठन पर नियमानुसार कठोर कार्यवाई की जायेगी.इस बाबत उन्होंने बखरी अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी थानाध्यक्ष,प्रखंड विकास पदाधिकारी,अंचल अधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बखरी उपरोक्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करने की बात कही है. वहीं जनमानस के बीच उक्त निदेशों का प्रचार-प्रसार करायेगें,जिससे निदेशों के अनुपालन न होने की स्थिति में अपने क्षेत्र अंतर्गत थाना में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाई सुनिश्चित करने की बात कही गई है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel