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Begusarai News : पॉक्सो कोर्ट ने आरोपित को 20 साल सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड की सुनायी सजा

पॉक्सो कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित को रेप करने में दोषी पाकर 20 साल सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी.

बेगूसराय. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिव्या शेखर ने एक मामले की सुनवाई करते हुए मटिहानी थाने के रामदीरी निवासी राजीव कुमार सिंह को नाबालिग के साथ रेप करने में दोषी पाकर 20 साल सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी. आरोप है कि आरोपित राजीव कुमार सिंह ऑर्केस्ट्रा का मालिक है. पीड़िता आरोपित के यहां ऑर्केस्ट्रा में गाना का और डांस करने का काम करती थी. आरोपित के यहां पीड़िता का 10 हजार पांच सौ रुपये बकाया रह गया था. इस बकाया रुपये लेने के लिए पीड़िता अपनी मां सूचिका के साथ 13 जून, 2015 को आरोपित के यहां सात बजे शाम में गयी. वहां आरोपित शराब के नशे में चूर था और सूचिका के साथ गाली-गलौज करने लगा और जान से माने की नीयत से हंसिया से हमला करके घायल कर दिया और सूचिका की बेटी को मोटरसाइकिल पर बैठा कर लेकर भाग गया. सूचिका तीन-चार दिन अपनी बेटी का इंतजार करते रही, जब वापस नहीं आयी तब सूचिका ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी. पुलिस ने नौ दिन के बाद सूचिका की बेटी को बरामद किया. पीड़िता ने बताया कि आरोपित ने उसे कमरे में बंद करके रखा था और नौ दिनों तक लगातार रेप किया. आरोपित ने पीड़िता का मोबाइल भी छीन लिया था. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक कुमारी मनीषा ने कुल आठ गवाहों की गवाही करायी, जिसमें डॉ अरुण कुमार डॉ रामप्रवेश व डॉ शशि प्रभा एवं पीड़िता के मां-बाप, बहन और भाई एवं अनुसंधानकर्ता अवधकिशोर सिंह की गवाही ने मामले को मजबूत कर दिया. कोर्ट ने आरोपित राजीव कुमार सिंह को पाॅक्सो एक्ट की धारा 3 एवं 4 में 20 साल सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. भारतीय दंड विधान की धारा 326 में 10 साल कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड, धारा- 341 में एक साल, धारा 504 में 02 साल, धारा 379 में 03 साल और धारा 406 में 03 साल कारावास की सजा सुनायी गयी.

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