नौ मई को लगेगी लोक अदालत, प्रचार-प्रसार करें अधिकारी : जिला जज

Published at :24 Apr 2026 9:22 PM (IST)
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नौ मई को लगेगी लोक अदालत, प्रचार-प्रसार करें अधिकारी : जिला जज

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी नौ मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की.

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बेगूसराय. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी नौ मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठा सकें. उन्होंने यह भी अवगत कराया कि पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बेगूसराय जिले में भ्रमण के क्रम में भी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय स्थित व्यवहार न्यायालय, बेगूसराय के साथ-साथ जिले के सभी अनुमंडलीय न्यायालयों में किया जायेगा. इसके अंतर्गत तेघड़ा, बलिया, मंझौल एवं बखरी अनुमंडल न्यायालयों के अतिरिक्त रेलवे न्यायालय, बेगूसराय में भी लोक अदालत आयोजित की जायेगी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निर्देशित किया गया कि लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन आपसी सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाये. लोक अदालत का उद्देश्य आम जनता को त्वरित, सुलभ एवं किफायती न्याय उपलब्ध कराना है. जिला प्रशासन एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेगूसराय द्वारा आमजन से अपील की गयी है कि वे 09 मई 2026 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में भाग लेकर सभी तरह के सुलहनीय वादों जैसे आपराधिक वाद, मोटर दुर्घटना वाद, वैवाहिक वाद (तलाक छोड़ कर), दुर्घटना वाद, वन आदि सुलह योग्य मामलों का शीघ्र निपटारा कराएं. इसके लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है.

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