Begusarai News : खांजहांपुर के चर्चित डबल मर्डर में दो आरोपितों को उम्रकैद के साथ जुर्माना भी

Updated at : 18 Feb 2025 10:20 PM (IST)
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Begusarai News : खांजहांपुर के चर्चित डबल मर्डर में दो आरोपितों को उम्रकैद के साथ जुर्माना भी

चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खांजहांपुर पंचायत के डबल मर्डर के दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माने का फैसला सुनाया गया है. एडीजे मंझौल संजय कुमार सिंह ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया

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चेरियाबरियारपुर. थाना क्षेत्र अंतर्गत खांजहांपुर पंचायत के चर्चित डबल मर्डर के दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा एवं जुर्माने का फैसला सुनाया गया है. एडीजे मंझौल संजय कुमार सिंह ने मंगलवार को जैसे ही यह फैसला सुनाया, तो आरोपितों एवं उनके संबंधियों में शोक फैल गया. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चेरियाबरियारपुर थाना क्षेत्र के खांजहांपुर में बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड के मामले में अभियुक्त रंजन कुमार सिंह एवं हरेकृष्ण सिंह को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. इसके अलावा अन्य धाराओं में भी अभियुक्त को सजा सुनायी गयी है. कोर्ट सूत्रों के अनुसार सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. इस संबंध में अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने बताया कि कुल नौ गवाहों की गवाही करायी गयी थी. गत सात फरवरी को न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार देते हुए 18 फरवरी को सजा के बिंदु पर सुनवाई की तिथि तय की गयी थी. उक्त मामले में दोनों अभियुक्त वर्षों से जेल में बंद हैं, जबकि कुल चार अभियुक्तों में दो की मौत पूर्व में सेशन ट्रायल के क्रम में हो चुकी है.

मां और बेटे की हत्या से दहल उठी थी खांजहांपुर पंचायत

मां और बेटे की एक साथ बेरहमी से निर्मम हत्या के बाद खांजहांपुर पंचायत दहल उठा था. सुबह सवेरे जैसे ही उक्त मनहूस खबर गांव में फैली थी. लोगों के होश उड़ गये थे. उस समय हर कोई हत्यारा को कोसते नजर आ रहा था. वहीं घर की छत पर सो रहे चश्मदीद डबल मर्डर मामले में सूचक नीतीश कुमार ने अपने पिता मुकेश सिंह तथा दादी उषा देवी की हत्या रात को सोयी अवस्था में रात लगभग साढ़े तीन बजे खंती, हथौड़ा एवं धारदार कत्ता से करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था तथा उक्त मामले में चंदन सिंह, राजेश कुमार, हरे कृष्ण सिंह एवं रंजन कुमार सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. तत्पश्चात पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए रंजन कुमार सिंह एवं हरे कृष्ण तथा चंदन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस प्रकार दोनों नामजद अभियुक्त पांच वर्ष चार माह तीन दिन से लगातार काराधीन है, जबकि विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि आरोपित चंदन सिंह की दो वर्ष पूर्व जेल में ही बीमार रहने के कारण मौत हो चुकी है तथा बीमारी का शिकार होकर राजेश कुमार भी असमय काल के गाल में समा चुका है.

दोषियों को हो फांसी :

16 अक्तूबर, 2019 की रात को याद कर मृतक की पत्नी रत्ना देवी फफक कर रोते हुए उक्त फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती है. फैसला सुनने के बाद कोर्ट परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए मृतक की पत्नी ने बताया दोनों दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी. कुछ ऐसी ही न्यायालय से हमें उम्मीद थी, लेकिन अगर आजीवन कारावास की भी सजा मिली है, तो हमें सुकून मिला है. चूंकि दोषी अपराधियों के द्वारा हमें भी मार ही दिया गया था. ईश्वर की कृपा से ही आज हम अपने बच्चों के बीच हैं. लेकिन अपराधियों ने हमारे पति और सास को मौत के घाट उतार दिया. उस रात को याद कर आज भी मेरा रोम-रोम सिहर उठता है तथा एक बार ऐसा लगता है जैसे मैं अचेत हो गयी हूं. हमारी इच्छा है कि दोनों दोषी अपराधियों की मौत कम से कम जेल में हो तथा वह मरते दम तक खुली हवा में स्वतंत्र रूप से सांस नहीं ले सके.

16 वर्ष बाद न्यायालय ने आरोपित को घोषित किया दोषी

बेगूसराय. बखरी व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम लक्ष्मी नाथ ने नावकोठी थाना कांड संख्या- 122/09 की सुनवाई करते हुए लगभग 16 वर्षों बाद अभियुक्त को दोषी पाया. न्यायालय के द्वारा इस वाद के नामजद अभियुक्त नावकोठी थाना क्षेत्र के नावकोठी निवासी अवधकिशोर सिंह के पुत्र आरोपित अंजनी सिंह को धारा 279,337,338 भारतीय दंड विधान के तहत दोषी पाया. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपित को आपराधिक परिवारिक्षा अधिनियम का लाभ देते हुए रिहा कर दिया. मुदालय के अधिवक्ता नवलकिशोर राय के आवेदन पर आरोपित को कोर्ट द्वारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्रस एक्ट का लाभ दिया. इस वाद में अभियोजन की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी शर्मा, प्रवीण कुमार, रामरतन ने तीन गवाहों की गवाही न्यायालय में करवायी. इस वाद के सूचक नावकोठी थाना क्षेत्र के चकमुजफ्फर निवासी स्व लखन सिंह के पुत्र सूचक रामानंद सिंह ने आरोपित पर आरोप लगाया है कि टहलने के दौरान गांव के बगीचे के समीप आरोपित द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए धक्का मारा दिया था.

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