बखरी. दीपावली का त्योहार नजदीक आ रहा है और ऐसे में पटाखों की दुकानों के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है.इस बाबत अनुमंडल प्रशासन बखरी ने पटाखे बेचने वालों के लिए एक जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है.इधर एसडीएम सन्नी कुमार सौरव ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति बखरी अनुमंडल क्षेत्र में अस्थायी पटाखों की दुकान लगाना चाहता है तो उन्हें 16 अक्टूबर तक लाइसेंस के लिए आवेदन कर देना होगा.यह नियम ””””””””विस्फोटक अधिनियम 1884 और उससे जुड़े नियमों के तहत लागू किया गया है.एसडीएम ने साफ कर दिया है कि बिना लाइसेंस के पटाखे बेचना या उनका भंडारण करना एक कानूनी अपराध होगा.वही ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.इसलिए कारोबारियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते सभी जरूरी कागजात के साथ अपना आवेदन अनुमंडल कार्यालय में जमा कर दें.उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ सुरक्षा और कानूनी मंजूरी के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लगाना करना अनिवार्य है.जिसमें सबसे पहले डिवीजनल फायर ऑफिसर तथा थाना स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है.यह दुकान के जगह की सुरक्षा सुनिश्चित करता है.अगर दुकान की जगह निजी संपत्ति पर है तो उस जमीन/परिसर के मालिक से अनापत्ति प्रमाण पत्र या सहमति पत्र लगाना होगा.यदि पिछले साल लाइसेंस जारी हुआ था तो उसकी एक कॉपी भी साथ में लगाई जा सकती है.इसके अलावा लाइसेंस शुल्क ट्रेजरी ब्रांच बेगूसराय में चालान के माध्यम से जमा करना होगा और उसकी मूल रसीद आवेदन के साथ लगानी होगी. एसडीएम ने सख्त निर्देश दी है कि वैध लाइसेंस के बिना पटाखे बेचना या रखना अवैध होगा.इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार,केवल ग्रीन क्रैकर्स द्वारा अनुमोदित ही बेचे जा सकेंगे.साथ ही दुकान के आगे टीन में भरा हुआ बालू,पानी तथा अग्निशमन यंत्र को भी रखना व लगाना होगा.लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

