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संगीता हत्याकांड में पति व ससुर दोषी करार, सजा पर फैसला कल

मेघोल गांव से जुड़ी संगीता दहेज हत्याकांड में आरोपी पति अभिषेक कुमार और ससुर राम सुखीत सिंह को न्यायालय ने दोषी करार दिया गया है.

खोदावंदपुर. मेघोल गांव से जुड़ी संगीता दहेज हत्याकांड में आरोपी पति अभिषेक कुमार और ससुर राम सुखीत सिंह को न्यायालय ने दोषी करार दिया गया है. सजा की सुनवाई आगामी 29 नवंबर को होगी. मिली जानकारी के अनुसार संगीता का शव 15 अगस्त 2019 की सुबह मटिहानी थाना क्षेत्र के हनुमान गढ़ी गुप्ता बांध के पास लावारिस हालत में पुलिस को मिला था. सदर अस्पताल बेगूसराय में इस लाश की शिनाख्त मृतका के पिता ने की थी. इस मामले में मृतका के पिता व नावकोठी थाना क्षेत्र के पहसारा गांव निवासी बलभद्र सिंह ने दहेज उत्पीड़न व हत्या से संबंधित एस टी नं- 587/19 दर्ज करवाया था. जिसमें मृतका के पति अभिषेक कुमार, ससुर राम सुखीत सिंह, सास राज कुमारी देवी, ननद रेणु कुमारी एवं ननदोई राज कुमार को नामजद किया था. मिली जानकारी के अनुसार संगीता की शादी वर्ष 2006 में अभिषेक के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही संगीता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप उसके पिता बलभद्र सिंह द्वारा पति, ससुर, सास, ननद एवं ननदोई पर लगाते हुए खोदावंदपुर थाना में कांड संख्या- 165/19 दर्ज करवाया गया था. मंझौल ए डी जे न्यायालय में इस मामले की हुई सुनवाई में पति और ससुर को दोषी करार दिया गया है, जबकि आरोपी सास, ननद एवं ननदोई की सुनवाई चल रही है.

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