बेगूसराय. आगामी बिहार विधान सभा आम निर्वाचन- 2025 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं के लिये विशेष व्यवस्था की गयी है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला ने बताया कि दिव्यांगजनों के लिये मतदान केंद्र को सुगम बनाने के लिये सभी मतदान केंद्र भूतल, सड़क प्रवेश स्तर पर बनाये गये है. दिव्यांग मतदाताओं और व्हीलचेयर वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिये उचित ढलान वाले रैंप बनाये गये हैं. साथ ही दिव्यांग मतदाताओं और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान केंद्रों पर कतार में इंतजार किये बिना मतदान केंद्रों में प्रवेश के लिये प्राथमिकता दी जायेगी. तथा निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 49 एन के अनुसार दृष्टिबाधित व्यक्ति मतदान केंद्र पर अपनी ओर से वोट डालने के लिये अपने साथ एक सहयोगी को ले जा सकते हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि आयोग ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सुविधा के लिये नियमित मतदाता सूचना पर्चियों (वीआईएस) के साथ-साथ ब्रेल लिपि सुविधाओं के साथ सुगम्य मतदाता सूचना पर्चियां जारी करने का निर्देश दिया है. सभी मतदान केंद्रों पर ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट भी उपलब्ध करायी जायेगी. कोई भी दृष्टिबाधित मतदाता बिना किसी सहयोगी की मदद के ईवीएम की बैलेट यूनिट पर ब्रेल लिपि सुविधा का उपयोग करके स्वयं इस शीट का उपयोग करके अपना वोट डाल सकता है. दिव्यांग मतदाता के दिव्यांग (सक्षम) मॉड्यूल पर पंजीकरण कराकर परिवहन और व्हीलचेयर सुविधा का अनुरोध भी कर सकते हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाची पदाधिकारी को मतदान के दिन मतदान केंद्र पर दिव्यांगजनों के लिये उचित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. उल्लेखनीय है कि बेगूसराय जिले के सात विधान सभा में कुल 2537 मतदान केंद्र बनाये गये है. जिसमें सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं में शौचालय, पीने का पानी, व्हील चेयर आदि के साथ साइनिज की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है.
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