बेगूसराय में हत्या के प्रयास मामले में 2 आरोपित दोषी करार, कोर्ट ने भेजा जेल; सजा का ऐलान 29 जुलाई को

बेगूसराय में हत्या के प्रयास मामले में नीमाचांदपुरा थाना क्षेत्र के दो आरोपी धर्मेंद्र सहनी और रामशरण सहनी को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत की अदालत ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की है.
Begusarai News: बेगूसराय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत की अदालत ने हत्या के प्रयास के एक मामले में नीमाचांदपुरा थाना क्षेत्र के बनद्वार निवासी धर्मेंद्र सहनी और रामशरण सहनी को दोषी करार दिया है. न्यायालय ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की है. दोषी ठहराए जाते ही दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में लेकर बेगूसराय जेल भेज दिया गया.
कत्ता और लाठी से किया था जानलेवा हमला
अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक संतोष कुमार ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई. दर्ज प्राथमिकी (नीमाचांदपुरा थाना कांड संख्या 66/2017) के अनुसार, घटना 16 सितंबर 2017 की शाम करीब 5:00 बजे की है. सूचक दुखों सहनी जब अपने घर लौट रहा था, तब उसने देखा कि अभियुक्त उसकी मां महरगीया देवी के साथ मारपीट कर रहे थे.
विरोध करने पर सिर पर कत्ता से किया वार
सूचक द्वारा विरोध किए जाने पर अभियुक्त धर्मेंद्र सहनी ने कत्ता से उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसका सिर कट गया. दोबारा वार करने पर चोट कंधे पर लगी. वहीं, दूसरे अभियुक्त रामशरण सहनी ने लाठी से हमला किया, जिससे सूचक की कलाई पर गंभीर चोट आई और हाथ टूट गया. अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोनों को दोषी पाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया.
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