बेगूसराय. सिंघौल थाना द्वारा पीड़ित द्वारा दर्ज प्राथमिकी में संलग्न शिकायत पृष्ठों में से एक पृष्ठ गायब कर देने व उक्त परिवाद की धारा में से 105 बीएनएस को विलोपित कर देने का मामला प्रकाश में आया है. इसको लेकर पीड़ित पोखरिया निवासी परमानंद साह ने पुलिस अधीक्षक बेगूसराय को शिकायत पत्र समर्पित कर बताया कि सिंघौल थाना कांड संख्या 156/25 में दर्ज शिकायत पृष्ठों से पेज नंबर पांच की प्रति एवं धारा 105 को विलोपित कर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पीड़ित ने कहा कि मेरे पुत्र कुंदन कुमार की दुर्घटना के बाद सही इलाज न करने के कारण मौत हो गयी थी, जिसके बाद हमने सही इलाज न करने के कारण मौत होने के आरोप के लिए न्यायालय में परिवाद संख्या 440/25 दर्ज कराया, तत्पश्चात न्यायालय ने थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. परंतु थाने द्वारा छह पृष्ठों वाली प्राथमिकी पत्र से पेज संख्या पांच को विलोपित कर लगाये गये धारा में से 105 बीएनएस को हटा कर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. पीड़ित ने जिला पुलिस अधीक्षक से उचित न्याय करने की गुहार लगायी है. विदित हो कि पीड़ित परमानंद साह का बड़ा पुत्र कुंदन कुमार 30 जनवरी को ओवरब्रिज पर दुर्घटना में घायल हो गया था व 15 मार्च को निजी अस्पताल में इलाज के क्रम में मौत हो गयी थी.
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