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तत्कालीन मुफस्सिल थानाध्यक्ष को जमानत

तत्कालीन मुफस्सिल थानाध्यक्ष को जमानत बेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी पुष्पेंद्र पांडेय ने तत्कालीन मुफस्सिल थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह एवं टाइगर मोबाइल के चंदन कुमार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. इन मामले में दोनों आरोपितों पर न्यायालय द्वारा उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सारे प्रक्रिया की जा चुकी थी. तब न्यायालय में आरोपित उपस्थित […]

तत्कालीन मुफस्सिल थानाध्यक्ष को जमानत बेगूसराय (कोर्ट). न्यायिक दंडाधिकारी पुष्पेंद्र पांडेय ने तत्कालीन मुफस्सिल थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह एवं टाइगर मोबाइल के चंदन कुमार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. इन मामले में दोनों आरोपितों पर न्यायालय द्वारा उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सारे प्रक्रिया की जा चुकी थी. तब न्यायालय में आरोपित उपस्थित हुए. आरोपितों पर आरोप है कि वर्ष 2011 में मुफस्सिल थाने के हनुमानगढ़ी निवासी संजीव कुमार सिंह की पत्नी डॉली भारती के साथ मारपीट, गाली-गलौज, चोरी की. घटना की मुकदमा परिवादनी डॉली कुमारी ने न्यायालय में दर्ज करायी है.

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