बेगूसराय (कोर्ट) :अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम राजकुमार ने दहेजहत्या मामले के आरोपित भागलपुर जिले के नवगछिया निवासी मृतका के पति दिलीप मिश्र के अलावे मनोज मिश्र, टुना मिश्र, गायत्री देवी, सुनीता देवी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी अजय कुमार मिश्र ने सात गवाहों की गवाही करायी.
आरोपितों पर आरोप है कि दहेज नहीं लाने के कारण मटिहानी थाने के रामदीरी निवासी सूचक हरिशचंद्र सिंह की पुत्री सीमा देवी को प्रताड़ित किया. प्रताड़ना के कारण सीमा काफी बीमार पड़ गयी, जिसकी मौत इलाज के दौरान अस्पताल में होगी. घटना पांच सितंबर, 2005 की है.
