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समझौता नहीं होने पर की गयी थी मां-बेटे की हत्या
बेगूसराय(कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी उमाशंकर नारायण ने मटिहानी थाने की बखड्डा निवासी जुली कुमारी का बयान 164 तहत दर्ज किया. पीड़िता ने प्राथमिकी का समर्थन करते हुए बताया कि उसके पिता संजय कुंवर की हत्या कर दी गयी थी, जिसमें पीड़िता के चाचा पंकज कुमार जेल में है. इसी हत्याकांड में समझौता करने के लिए […]
बेगूसराय(कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी उमाशंकर नारायण ने मटिहानी थाने की बखड्डा निवासी जुली कुमारी का बयान 164 तहत दर्ज किया. पीड़िता ने प्राथमिकी का समर्थन करते हुए बताया कि उसके पिता संजय कुंवर की हत्या कर दी गयी थी, जिसमें पीड़िता के चाचा पंकज कुमार जेल में है. इसी हत्याकांड में समझौता करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था.
समझौता नहीं करने पर 20 अप्रैल, 2015 को उसका भाई कृष्ण मुरारी दौनी करने खेत में गया. नौ बजे रात्रि तक वापस नहीं आया तो पीड़िता अपनी मां किरण देवी, चाची कृष्णा देवी के साथ खेत पर गयी, तो वहां पर दौलत कुमार, रिंकु देवी, राजेश चौधरी, गंगवा समेत अन्य लोगों ने उसके सिर में गोली मार दी.
जब उसकी मां बचाने गयी तो उसे भी गोली मार कर हत्या कर दी गया. वह किसी तरह जान बचा कर वहां से भागी. सूचिका जुली ने मटिहानी थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है.
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