बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने प्राणघातक हमले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के शालीग्रामी निवासी उमेश यादव, जयशंकर यादव, जगतपाल यादव, होमेश्वर यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहांे की गवाही करायी गयी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केदार शर्मा, पृथ्वीचंद यादव ने बहस की. आरोपितों पर आरोप था कि 17 अगस्त, 1995 की शाम 6 बजे ग्रामीण सूचक नरेश यादव से कुएं का पानी पीने के विवाद में प्राणघातक हमला कर गंभीर रू प से घायल कर दिया था.
लेटेस्ट वीडियो
प्राणघातक हमले का आरोपित रिहा
बेगूसराय(कोर्ट). अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ राम विनोद प्रसाद सिंह ने प्राणघातक हमले के आरोपित साहेबपुरकमाल थाने के शालीग्रामी निवासी उमेश यादव, जयशंकर यादव, जगतपाल यादव, होमेश्वर यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाहांे की गवाही करायी गयी. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता केदार […]
Modified date:
Modified date:
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
