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संदेह का लाभ पाकर रिहा हुआ आरोपित

बेगूसराय (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार चतुर्थ ने आर्म्स एक्ट के आरोपित विकास कुमार, बखरी निवासी को दोषी पाकर तीन वर्ष सश्रम कारावास व पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. एक अन्य आरोपित लालो रजक, बखरी निवासी के विरुद्घ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण संदेह का लाभ लेकर रिहा कर दिया. आरोप […]

बेगूसराय (कोर्ट) : न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार चतुर्थ ने आर्म्स एक्ट के आरोपित विकास कुमार, बखरी निवासी को दोषी पाकर तीन वर्ष सश्रम कारावास पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. एक अन्य आरोपित लालो रजक, बखरी निवासी के विरुद्घ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के कारण संदेह का लाभ लेकर रिहा कर दिया.

आरोप है कि 23 जून, 2008 को साढ़े 12 बजे रात्रि में आंबेडकर चौक पर पुलिस को देख कर भागने का प्रयास किया.

पुलिस द्वारा खदेड़ कर पकड़ने पर तलाशी के क्रम में एक देसी पिस्तौल बरामद की गयी. घटना की प्राथमिक सूचक सअनि नंद कुमार जी भगत ने बखरी थाना कांड संख्या 80/08 के तहत दर्ज करायी है. इधर, न्यायिक दंडाधिकारी देवप्रिय ने आर्म्स एक्ट के आरोपित दिलीप पासवान, मुफस्सिल थाने के डुमरी निवासी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया.

अभियोजन की ओर से यूएन विश्वास राधेश्याम प्रसाद, एपीओ ने चार गवाहों की गवाही करायी. आरोप था कि 25 अक्तूबर, 1999 को डुमरी ढाले के पास सूचक थानाध्यक्ष श्यामा कांत झा द्वारा तलाशी के क्रम में आरोपित के पास से एक देसी पिस्तौल तथा तीन गोलियां बरामद हुईं.

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