Begusarai News : बेगूसराय. पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिव्या शेखर ने नावकोठी थाना क्षेत्र में 10 वर्षीया पीड़िता के साथ हुए गंभीर अपराध के मामले में आरोपित को दोषी ठहराया. कोर्ट ने आरोपित को पॉक्सो एक्ट की धारा 3 एवं 4 के तहत 20 साल सश्रम कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड तथा धारा 5 एवं 6 के तहत 20 साल सश्रम कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. कोर्ट ने पीड़िता के हित में 50,000 रुपये मुआवजे का भुगतान करने का भी आदेश दिया और जजमेंट की कॉपी डीएलएसए को भेजी. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कुल नौ गवाहों को पेश किया. इसमें डॉक्टरों की गवाही शामिल थी, जिनके बयान ने केस के रुख को मोड़ दिया. अभियोजन ने बताया कि 16 जुलाई, 2024 को दोपहर लगभग 2 बजे, पीड़िता घास काटने गयी थी, तभी आरोपित ने उसे खेत में ले जाकर अपराध किया. विशेष न्यायाधीश ने दोषी ठहराने के साथ ही अदालत में दिये गये, सभी साक्ष्यों को गंभीरता से देखते हुए उचित सजा और मुआवजे का आदेश दिया. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पीड़िता की पहचान को गोपनीय रखा जायेगा और मीडिया में उसका नाम या अन्य व्यक्तिगत जानकारी प्रकाशित नहीं होगी. इस सजा के बाद स्थानीय प्रशासन ने बताया कि आगे भी ऐसे मामलों में कानून के तहत कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास बढ़ाये जायेंगे. कुल मिलाकर यह निर्णय बच्चों के खिलाफ अपराधों के प्रति न्यायिक गंभीरता और कानून के अनुपालन को दर्शाता है.
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