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Begusarai News : गांजा तस्करी मामले में दोषी को 20 साल की सजा

Updated at : 23 Jun 2025 10:09 PM (IST)
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Begusarai News : गांजा तस्करी मामले में दोषी को 20 साल की सजा

एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा तस्करी मामले में विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने बरौली थाना कांड संख्या 98/2020 में सुनवाई करते हुए मो शमशाद आलम को दोषी करार दिया है.

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बेगूसराय. एनडीपीएस एक्ट के तहत गांजा तस्करी मामले में विशेष न्यायाधीश महेश प्रसाद सिंह ने बरौली थाना कांड संख्या 98/2020 में सुनवाई करते हुए मो शमशाद आलम को दोषी करार दिया है. आरोपित को 20 साल सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. मो शमशाद आलम पपरौर वार्ड संख्या चार, थाना बरौनी का निवासी है. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक वाल्मीकि महतो ने इस मामले में कुल छह गवाहों की गवाही करायी थी. मामला 10 मार्च, 2020 का है जब जीरो माइल ओपी के सहायक थानाध्यक्ष समरेंद्र कुमार को सूचना मिली कि मो शमशाद के मकान में भारी मात्रा में गांजा रखा गया है. सूचना के आधार पर पुलिस ने उक्त स्थान पर छापेमारी की. पुलिस को देखते ही शमशाद भागने लगा, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया. तलाशी के दौरान उसके मकान के पक्के छतदार कमरे से पीले प्लास्टिक में रखा हुआ 12 पैकेट गांजा बरामद किया गया. कुल 120 किलोग्राम गांजे की बरामदगी हुई. न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर उसे दोषी पाया और सख्त सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAH ABID HUSSAIN

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