बेगूसराय:बिहार के बेगूसराय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी कुमारी ने अपहरण मामले के आरोपित शाम्हो थाना के बिजुलिया निवासी सूर्यमणि सिंह को भारतीय दंड विधान के अंतर्गत धारा 363 में दोषी पाकरचार साल कारावास की सजा सुनायीहै. साथ ही चार हजार अर्थदंड की भी सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक शंभु रजक ने कुल सात गवाहों की गवाही करायी.
आरोप है कि आरोपित ने 11 जून 2010 को दिनदहाड़े ग्राम अकबरपुर चालीस से ग्रामीण सूचक की नाबालिग पुत्री का अपहरण कर लिया. जिसे लखीसराय से पटना ले जाकर जबरन शादी करने का दबाव बनायाऔर फिर शारीरिक संबंध बनाया. घटना की प्राथमिकी सूचक ने शाम्हो थाना कांड संख्या 25/10 के तहत दर्ज करायी थी.