दुष्कर्म के मामले में दोषी को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 19 Nov 2025 9:33 PM (IST)
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दुष्कर्म के मामले में दोषी को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक कुमार भान की अदालत में बुधवार को दुष्कर्म मामले में विचारण के बाद एक दोषी को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी.

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बांका. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभिषेक कुमार भान की अदालत में बुधवार को दुष्कर्म मामले में विचारण के बाद एक दोषी को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी गयी. साथ ही कोर्ट ने दोषी के ऊपर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नही करने पर दोषी को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किये. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार, कोर्ट ने यह सजा बौंसी थाना क्षेत्र के मरचुन गांव निवासी सुभाष सोरेन को सुनाई है. घटना 15 मई 2023 की है. मामले को लेकर 60 वर्षीय वृद्ध पीड़ित महिला ने 16 मई 2023 को स्थानीय थाना में उक्त दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना क्रम के अनुसार घटना के दिन वह गांव के समीप बहियार से मवेशी का चारा काट कर घर आ रही थी. इसी दौरान उक्त दोषी ने वृद्ध महिला का रास्ता रोक लिया और जबरन बाजरे की खेत में लेे जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. इसके बाद पीड़िता अपने घर आयी और परिजनों को घटना की सारी जानकारी दी. मामले को लेकर गांव में पंचायत भी हुई थी, लेकिन आरोपी पंचायत की बातों को मानने से इंकार कर दिया था. जिसके बाद पीड़िता ने थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले की सुनवाई में कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी संजय कुमार व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता विजय बहादुर राय ने हिस्सा लिया.

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