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सात हत्यारोपी को आजीवन करावास तथा 20 हजार का जुर्माना

Updated at : 26 Apr 2024 12:15 AM (IST)
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सात हत्यारोपी को आजीवन करावास तथा 20 हजार का जुर्माना

सात हत्यारोपी को आजीवन करावास तथा 20 हजार का जुर्माना

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सहरसा.बहुचर्चित सत्तरकटैया प्रखंड के पूर्व प्रमुख विनोद चौरसिया हत्याकांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल जी ने मामले के सात आरोपित को हत्या समेत अन्य अपराधों को दोषी करार दिया. न्यायालय में गुरुवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनायी गयी. इस मामले में न्यायालय ने आरोपित संजय मिस्त्री एवं उनके दो पुत्र ज्योतिष कुमार शर्मा व नीतीश कुमार शर्मा समेत विक्टर सिंह, संजीव कुमार सिंह, ऋषभ गुप्ता तथा कुमोद राॅय को पूर्व प्रमुख की हत्या, हत्या का प्रयास, आपराधिक षडयंत्र एवं शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया तथा दोषी पाकर भादवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास तथा 10 हजार जुर्माना किया गया. जुर्माना नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. जबकि आर्म्स एक्ट में 5 वर्ष कारावास तथा 10 हजार का जुर्माना किया गया. जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. मामले में लोक अभियोजक राजेश्वर प्रसाद यादव एवं पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार झा अनीश, विलास चौधरी एवं मोहन पाठक ने मजबूती एवं कानूनी बारीकी से न्यायालय में अभियोजन का पक्ष रखा. बताते चलें कि 5 नवंबर 2019 को 4 बजे शाम में पटोरी बाजार में दिनदहाड़े पूर्व प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले के सभी सात आरोपित करीब चार साल से जेल में बंद हैं और पटना उच्च न्यायालय ने भी इन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया है. मामले में कुल सत्रह गवाहों ने अभियोजन पक्ष से न्यायालय में अपना बयान कलमबद्ध कराया है. जबकि आरोपितों के पक्ष में एक गवाह ने न्यायालय में बयान देकर आरोपितों को निर्दोष बताया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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