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31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने पर ब्याज होगा माफ

Updated at : 09 Jan 2026 7:34 PM (IST)
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31 मार्च तक होल्डिंग टैक्स का भुगतान करने पर ब्याज होगा माफ

नगर पंचायत की ओर से नगरवासियों को बड़ी राहत दी गयी है. होल्डिंग टैक्स के भुगतान को लेकर नगर पंचायत ने छूट देने की घोषणा की है.

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बौंसी. नगर पंचायत की ओर से नगरवासियों को बड़ी राहत दी गयी है. होल्डिंग टैक्स के भुगतान को लेकर नगर पंचायत ने छूट देने की घोषणा की है. जानकारी देते हुए नगर अध्यक्ष कोमल भारती ने बताया कि यदि करदाता 31 मार्च तक अपना बकाया होल्डिंग टैक्स जमा करते हैं, तो उन पर लगने वाला ब्याज पूर्ण रूप से माफ किया जायेगा. नगर पंचायत प्रशासन का कहना है कि इस निर्णय का उद्देश्य करदाताओं को समय पर टैक्स भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना और नगर पंचायत के राजस्व में वृद्धि करना है. लंबे समय से बकाया होल्डिंग टैक्स के कारण नागरिकों पर ब्याज का बोझ बढ़ गया था, जिससे उन्हें राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है. प्रशासन ने नगरवासियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर इस छूट का लाभ उठाएं. इसके लिए नगर पंचायत कार्यालय में टैक्स जमा किया जा रहा है. नगर पंचायत के अनुसार समय सीमा समाप्त होने के बाद बकाया होल्डिंग टैक्स पर नियमानुसार ब्याज वसूल किया जायेगा और आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है. नगर विकास और आवास विभाग पटना के निर्देशानुसार यह कार्य किया जा रहा है. नगरवासियों ने नगर पंचायत के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे आम लोगों के हित में बताया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHUBHASH BAIDYA

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