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वरिष्ठ व पीडब्ल्यूडी मतदाता के लिए होम वोटिंग की व्यवस्था

बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों (85 वर्ष से अधिक आयु) एवं दिव्यांग (पीडब्लूडी) मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा के रूप में होम वोटिंग की व्यवस्था की है

बांका. बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों (85 वर्ष से अधिक आयु) एवं दिव्यांग (पीडब्लूडी) मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा के रूप में होम वोटिंग की व्यवस्था की है. इस संबंध में निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार के पत्र के आलोक में सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है. आयोग के निर्देशानुसार 85 वर्ष से अधिक आयु वाले एवं पीडब्ल्यूडी वर्ग के मतदाता प्रपत्र 12डी भरकर अपने-अपने रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत कर सकते हैं. यह आवेदन निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने की तिथि से लेकर अधिसूचना के पांच दिन पश्चात तक स्वीकार किए जायेंगे. इस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पूर्व से चिह्नित वरिष्ठ नागरिकों व दिव्यांग मतदाताओं को उनकी संख्या के अनुरूप प्रपत्र 12डी उपलब्ध कराया जा रहा है. संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार में ऐसे इच्छुक मतदाताओं से प्रपत्र 12डी प्राप्त करें, आवश्यक जांच-पड़ताल करें तथा सत्यापित सूची पूर्ण विवरण के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित करें.

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