हाई कोर्ट के निर्देश पर मेला बंदोबस्त के डाक बोली पर लगी रोक

Updated at : 15 Dec 2025 10:09 PM (IST)
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हाई कोर्ट के निर्देश पर मेला बंदोबस्त के डाक बोली पर लगी रोक

हाई कोर्ट के निर्देश पर मेला बंदोबस्त के डाक बोली पर लगी रोक

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बौंसी. बौंसी मेला की तैयारी को लेकर जहां एक ओर जिला प्रशासन के द्वारा बैठक कर ली गयी थी. संबंधित विभागों को तैयारी का निर्देश भी जारी कर दिया गया है. अब मेला के सैरात बंदोबस्ती से जुड़ी डाक बोली प्रक्रिया पर पटना हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी गयी है. मालूम हो कि डाक की बोली सोमवार को लगाई जानी थी. सोमवार को किसी कारण बस अगर डाक की बोली नहीं लगाई जाती तो 18 दिसंबर अथवा 22 दिसंबर को इस कार्य को पूरा किया जाता. बताया जाता है कि बौंसी के गज्जर गांव निवासी राजेश कुमार उर्फ राजू मंडल के द्वारा हाईकोर्ट में मामले को लेकर हलफनामा दायर किया गया है. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से डाक की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है. पांच जनवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद ही कोई निर्णय सामने आ सकता है. इस निर्णय से मेला प्रबंधन और बंदोबस्त से जुड़े पूर्व ठेकेदारों में हलचल मच गयी है. जानकारी के अनुसार मेला बंदोबस्त की डाक बोली को लेकर याचिका दायर की गयी थी, जिसमें डाक की पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन पर सवाल उठाये गये थे. दायर याचिका में बताया गया है कि बौंसी मेला के बंदोबस्त में ग्राम पंचायत की सहकारी समिति को वरीयता दी जा रही है. याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट से निवेदन किया है कि यदि दो बोलीदाता समान राशि की पेशकश कर रहे हैं, तो अधिकारियों को सहकारी समिति को वरीयता देने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत बोली कम होने पर भी उसे वरीयता दी जानी चाहिए. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टिया मामले को गंभीर मानते हुए अगली सुनवाई तक डाक बोली पर रोक लगाने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन और मेला आयोजन से जुड़े अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं, ताकि मेला संचालन में किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो. वहीं, डाक बोली में शामिल होने की तैयारी कर रहे ठेकेदारों को फिलहाल इंतजार करना होगा. इस मामले में एडीएम अजीत कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा. आगे की कार्रवाई कोर्ट के निर्देशानुसार ही होगी. इस मामले में अगली सुनवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है, जहां से मेला बंदोबस्त को लेकर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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SHUBHASH BAIDYA

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