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डकैती व जानलेवा हमला मामले में कोर्ट ने पांच अभियुक्तों को सुनायी 10 वर्ष की सजा

अदालत ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

29 वर्षों के बाद पीड़िता को मिला न्याय

बांका. डकैती व जानलेवा हमला के एक मामले में शुक्रवार को एडीजे टू अतुल वीर सिंह की अदालत ने पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही 10 हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि भुगतान नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त तीन की सजा काटनी होगी. न्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार कटोरिया थाना क्षेत्र के लेेटवा गांव निवासी मुन्नी हेम्ब्रम के द्वारा गत 22 जनवरी 1996 को पुलिस को दिये गये फर्द बयान में करीब 10 लोगों के विरूद्ध मामले की प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. दिये फर्द बयान में पीड़िता ने कहा था कि वे अपने परिवार के साथ घर में सोयी हुयी थी. रात्रि के करीब 11 बजे उनका भतीजा हुदगू हेंम्ब्रम ने दरबाजा खोलने को कहा. दरबाजा खोलते हुए घर में दुखनसार गांव के डोमन यादव, कार्तिक यादव, शुकर यादव, रोहण यादव, रीतलाल यादव एवं गांव के रसीक हेंम्ब्रम, कैला हेंम्ब्रम, नारायण हेंम्ब्रम, टूडू हेंम्ब्रम व गोरा हेंम्ब्रम के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया. मारपीट में उनका बेटा अरविंद हेंम्ब्रम, मदन हेंम्ब्रम, लखीराम हेंम्ब्रम, चुरू हेंम्ब्रम के साथ मारपीट करते हुए जख्मी कर दिया गया. साथ ही लूटपाट करते हुए चांदी की चैन व बर्तन सहित अन्य सामग्री लेकर फरार हो गये. और जान मारने की धमकी देते हुए चले गये. जिस मामले में न्यायालय ने करीब 29 साल के बाद 10 गवाहों के बयान के आधार पर यह सजा सुनायी है. सुनवाई के दौरान 8 लोगों के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुआ था. लेकिन लंबी सुनवाई के दौरान उनमें से तीन की मौत हो चुकी है. शेष पांच डोमन यादव, कार्तिक यादव, रीतलाल यादव, शुकर यादव व रोहन महतो को न्यायालय ने 10 साल की सजा सुनायी है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नीरज सिंह व बचाव पक्ष की ओर से आनंददेव चौधरी ने हिस्सा लिया.

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