पति-पत्नी व बेटे को 10 साल की सजा

Published at :21 Mar 2017 1:09 AM (IST)
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पति-पत्नी व बेटे को 10 साल की सजा

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के मामले में सुनायी सजा 25 जुलाई 2014 को हुई थी कैकयी देवी की हत्या बांका : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल शर्मा की कोर्ट में सोमवार को दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति, […]

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प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने दहेज हत्या के मामले में सुनायी सजा

25 जुलाई 2014 को हुई थी कैकयी देवी की हत्या
बांका : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल शर्मा की कोर्ट में सोमवार को दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति, सास व ससुर को दस हजार का अर्थदंड सहित 10 वर्ष की सश्रम सजा सुनाई है. कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद अभियुक्त बौंसी थाना क्षेत्र के हनुमंता मोथडीह निवासी पति टुनटुन यादव, सास कौशल्या देवी व ससुर गोउ यादव को बांका जेल भेज दिया गया. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार गत 25 जुलाई 2014 को अभियुक्तों ने कैकयी देवी की हत्या दहेज के लोभ में कर दी थी और साक्ष्य छुपाने के लिए उनकी शव को बगल के पोखर में डाल दिया था.
इस मामले में मृतका के भाई बौंसी बेलाटीकर निवासी जयप्रकाश यादव ने स्थानीय थाना में दहेज हत्या की एक प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा गया था कि उनकी बहन कैकयी देवी को ससुराल पक्षों के द्वारा दहेज में एक मोटरसाइकिल एवं दुधारू गाय की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. मांग पूरी नहीं होने पर अंतत: उनकी हत्या कर दी गयी. कोर्ट के बहस में अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजकुमार सिंह एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने हिस्सा लिया.
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