लूटपाट व डबल के आरोपित को आजीवन कारावास

Published at :09 Dec 2016 4:11 AM (IST)
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लूटपाट व डबल के आरोपित को आजीवन कारावास

बांका : थम अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल शर्मा की अदालत ने गुरुवार को लूटपाट के बाद दो हत्या के मामले में एक अभियुक्त को अाजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड राज्य के बसंतराय थाना क्षेत्र के कोरियाना गांव निवासी शाहजहां अंसारी को न्यायालय द्वारा 10 हजार रूपये का […]

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बांका : थम अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल शर्मा की अदालत ने गुरुवार को लूटपाट के बाद दो हत्या के मामले में एक अभियुक्त को अाजीवन कारावास की सजा सुनायी. न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड राज्य के बसंतराय थाना क्षेत्र के कोरियाना गांव निवासी शाहजहां अंसारी को न्यायालय द्वारा 10 हजार रूपये का अर्थदंड लगाते हुए उन्हें जेल भेज दिया.

मामले के अनुसार गोड्डा जिला के विश्वसखानी प्रेमनगर गांव निवासी अनिल यादव अपने साला धोरैया गांव निवासी सत्यनारायण यादव के साथ मवेशी बेचने के लिए धोरैया हाट गये थे. जहां से मवेशी बेच कर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान गेरूआ नदी के पास अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया. जिनका विरोध करने पर अपराधियों ने जीजा साला का गला रेत कर हत्या कर दी थी.
घटना 3 सितबंर 2009 की है. जिसमें मृतक के परिजन रामविलास यादव ने इस मामले की प्राथमिकी धोरैया थाना में दर्ज करायी थी. थाना के अनुसंधान में अभियुक्त दोषी पाया गया था. इस मामले में न्यायालय द्वारा विचारण के बाद दोषी पाते हुए अभियुक्त को सजा सुनायी है. न्यायालय में बचाव पक्ष की ओर से नरेंद्र कुमार त्रिवेदी व अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी पंकज कुमार ने बहस में हिस्सा लिया.
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