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राजस्व उगाही में नहीं हो कोताही

बांकाः भूमि विवाद निवारण अधिनियम के अंतर्गत भू-स्वामी द्वारा दायर वाद को 90 दिनों के अंदर निष्पादित कर आदेश की प्रति पक्षकारों को उपलब्ध कराये. उक्त बातें एडीएम शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने शनिवार को समाहरणालय स्थित सभागार में राजस्व की बैठक के दौरान उपस्थित पदाधिकारी से कही. श्री त्रिपाठी ने कहा कि अभिलेखागार से अनावश्यक […]

बांकाः भूमि विवाद निवारण अधिनियम के अंतर्गत भू-स्वामी द्वारा दायर वाद को 90 दिनों के अंदर निष्पादित कर आदेश की प्रति पक्षकारों को उपलब्ध कराये. उक्त बातें एडीएम शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने शनिवार को समाहरणालय स्थित सभागार में राजस्व की बैठक के दौरान उपस्थित पदाधिकारी से कही. श्री त्रिपाठी ने कहा कि अभिलेखागार से अनावश्यक विलंब का सामना लोगों को करना नहीं पड़े.

वहीं बैठक में उपस्थित अंचलाधिकारी से कहा कि जिले में राजस्व की उगाही के दिये गये लक्ष्य को हर संभव प्राप्त करे. साथ ही दाखिल खारिज, जमाबंदी आदि की समीक्षा के दौरान उन्होंने इससे संबंधित मामलों को निष्पादित करने का भी निर्देश दिया. बैठक में डीसीएलआर ब्रजेश कुमार भी उपस्थित थे. श्री कुमार ने भी कई दिशा निर्देश उपस्थित अधिकारी को दिया.बैठक में एडीएम श्री त्रिपाठी ने उपस्थित अधिकारी से कहा कि दायर वाद पंजी की समीक्षा कर मामलों के त्वरित निष्पादन हर संभव तय समय सीमा के अंदर करे.

इस मौके पर वरीय उपसमाहर्ता प्रभात कुमार, डीटीओ रेखा कुमार, बांका सीओ विमल कुमार घोष, बौंसी सीओ महेन्द्र प्रसाद सहित अन्य प्रखंड के सीओ उपस्थित थे.

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