बांका : हत्या के तीन वर्ष पुराने एक चर्चित मामले में मंगलवार को बांका के सत्र न्यायालय ने पांच अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बीपी यादव ने निरंजन चौधरी, लक्ष्मण चौधरी, टुनटुन चौधरी, सुबोध यादव व झुनझुन चौधरी को यह सजा सुनायी. इन अभियुक्तों को न्यायाधीश ने आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी पाकर पांच साल के कारावास तथा 5 – 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है.
इसी मामले में एक और अभियुक्त को न्यायालय ने दोषी करार दिया है, लेकिन न्यायालय में उपस्थित नहीं हो पाने की वजह से उसे सजा नहीं सुनायी जा सकी. बाराहाट थाना अंतर्गत पुनसिया चौक पर मिर्जापुर चंगेरी निवासी बबलू चौधरी की खदेड़ कर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी.
घटना 7 मार्च 2013 की है. बबलू चौधरी उस वक्त प्रखंड के कमलपुर गांव स्थित स्कूल में काम करा कर वापस अपने घर लौट रहा था. उसने स्कूल में मरम्मती व निर्माण का ठेका लिया था. 11 साक्ष्यों के परीक्षण में प्राप्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनायी गयी. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से नीरज कुमार सिंह व बचाव पक्ष की ओर से राम किशोर यादव ने परवी की.