मारपीट मामले के आरोपित को 10 वर्ष सश्रम कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :27 Aug 2019 6:34 AM (IST)
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बांका : फास्ट ट्रेक केके महथा की अदालत में सोमवार को मारपीट के एक मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुये एक आरोपी को दस वर्ष सश्रम की सजा सुनाई है.कोर्ट ने आरोपी के उपर 25 हजार जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि जमा नही करने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त सजा […]
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बांका : फास्ट ट्रेक केके महथा की अदालत में सोमवार को मारपीट के एक मामले में विचारण के बाद दोषी पाते हुये एक आरोपी को दस वर्ष सश्रम की सजा सुनाई है.कोर्ट ने आरोपी के उपर 25 हजार जुर्माना भी लगाया है.
जुर्माना की राशि जमा नही करने पर आरोपी को एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. कोर्ट परिसर से मिली जानकारी के अनुसार कोर्ट ने यह सजा बौंसी थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी कैलाश गोस्वामी को सुनाई है. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी राजकिशोर प्रसाद सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रेम रंजन दीक्षित ने बहस में हिस्सा लिया.
क्या था मामला
विगत 20 मई 2011 को रजौन थाना क्षेत्र के मलही गांव के नारायण गोस्मावी ने भागलपुर मायागंज अस्पताल में जख्मी हालत में बरारी थाना पुलिस को अपना फर्द बयान दिया था. जिसमें जख्मी ने घटना का जिक्र करते हुये कहा था कि विगत 18 मई 2011 को देर रात में पेशाब कर अपने बिछावन पर लेटने का प्रयास कर रहा था.
इसी बीच बौंसी थाना क्षेत्र के सरैया गांव के लुटन गोस्वामी व कैलाश गोस्वामी पास आया और सीताराम गोस्वामी ने उसे पकड़ लिया और गैता से पेट में मारने की बात कहीं. इतने में ही कैलाश गोस्वामी ने उनके पेट में गैता से वार कर दिया. जिसके बाद वे चिल्लाने लगा. इसी बीच गैता छोड़कर सभी अपराधी भाग निकले. हल्ला सुनकर पत्नी व परिवार के अन्य सदस्य भी पहुंच गये और बेहोसी हालत में इलाज के लिए उसे मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया.
घटना का कारण था कि जख्मी का दामाद कोको गोस्वमी व उनके बड़े भाई सीताराम गोस्वमी में पैसे की लेन-देन को लेकर बाराबर झंझट होते रहता था. जख्मी के द्वारा समझा बुझा कर मामला शांत कराया दिया जाता था. जिसके कारण गुस्से में आकर सीताराम गोस्वामी ने जान मारने के नियत से कैलाश गोस्वामी से घटना को अंजाम दिलाया था.
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