लोक अदालत में निबटारे के लिए कोर्ट में सुलह योग्य वाद चिह्नित

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लोक अदालत में निबटारे के लिए कोर्ट में सुलह योग्य वाद चिह्नित

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल द्वारा 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों तथा अद्यतन स्थिति को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गयी

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फोटो-21- न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक करतीं प्राधिकार की सचिव

औरंगाबाद शहर.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव तान्या पटेल द्वारा 10 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों तथा अद्यतन स्थिति को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की गयी. इसमें अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संदीप कुमार सिंह, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रदीप चंद्रा, न्यायकर्ता शोभित सौरभ, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शुभांकर शुक्ला के साथ अन्य न्यायिक पदाधिकारी उपस्थित हुए. सचिव ने न्यायिक पदाधिकारियों से कहा कि अपने न्यायालय से संबंधित सुलहनीय वादों को जिसे आपके न्यायालय द्वारा निस्तारित कराने के लिए चिह्नित किया गया है उसपर विशेष ध्यान देते हुए कार्रवाई करें. साथ ही साथ अगर आवश्यकता हो तो समय रहते संबंधित पक्षकारों से प्री-काउंसेलिंग कर ज्यादा से ज्यादा वादों के निबटारे के लिए तत्पर रहें. न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा भरोसा दिया गया कि अपने न्यायालय में लंबित सुलहनीय वादों जिसे चिह्नित किया गया है, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण की कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रयास किया जा रहा है. 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा वृहद तैयारी की जा रही है. सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है जिसमें संबंधित व्यक्ति को त्वरित न्याय प्राप्त होता है. सचिव द्वारा आमलोगों से भी अपील की गयी कि राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं. कोई भी व्यक्ति अपने सुलहनीय वाद का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में करवाना चाहते हैं, तो किसी भी कार्य दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकार में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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Sudhir Kumar Singh

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