हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 29 Aug 2024 10:06 PM
22 अगस्त को हत्या के इस मामले में दोषी ठहराया गया था
औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे पांच उमेश प्रसाद ने देव थाना कांड संख्या -42/15, जीआर- 1202/15 में सजा की बिंदु पर सुनवाई करते हुए एक मात्र अभियुक्त देव टोला सिमरी निवासी योगेंद्र सिंह को भादंवि की धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एपीपी परशुराम सिंह ने बताया कि अभियुक्त योगेंद्र सिंह को 22 अगस्त को हत्या के इस मामले में दोषी ठहराया गया था. गुरुवार को दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात सजा सुनायी गयी है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि देव टोला सिमरी निवासी प्राथमिकी सूचक सुशीला कुंवर ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. प्राथमिकी में कहा था कि अभियुक्त के घर कुछ साल पहले एक घटना हुई थी और अंधविश्वास में उनलोगों पर डायन का आरोप लगाता था. अभियुक्त ने एक जुलाई 2015 को अंधविश्वास से ग्रसित होकर उसके घर पर हमला कर दिया जिसमें बुजुर्ग ससुर वृजा सिंह की हत्या हो गयी. इस वाद में अभियोजन पक्ष अपना पक्ष रखने में सफल हुआ. घटना के समर्थन में गवाही हुई और अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










