अंबा.
रामनवमी के दौरान जुलूस निकालने के लिए पूजा समितियों को हरहाल में परमिशन लेना होगा. बगैर अनुमति के जुलूस निकालना और पारंपरिक हथियार का प्रर्दशन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. ये बातें शांति समिति की बैठक में अधिकारियों ने कही. गुरुवार को कुटुंबा थाना में थानाध्यक्ष अक्षयवर सिंह व रिसियप में थानाध्यक्ष निशा कुमारी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई.इस दौरान दर्जनो की संख्या में जन प्रतिनिधि,समाजसेवी और विभिन्न पूजा समिति के सदस्य शामिल हुए.अधिकारियो ने कहा आप सभी आपस में मिलजुल कर भक्तिमय वातावरण में छठ व्रत और रामनवमी मनाएं. छठ आस्था का महा पर्व है. इस दौरान सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करना कानूनन जुल्म है. असामाजिक तत्व के लोगो के हर गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी. विधि व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जगह-जगह पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है.जुलूस के दौरान डीजे बजाने पर पूर्णतः रोक है. उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति छोटी-छोटी बातों को बेवजह तूल देकर विवाद उत्पन्न करता है तो तुरंत पुलिस को सूचना देने का प्रयास करे. पुलिस आपके हर सकारात्मक कदम पर साथ है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है