औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के एडीजे दो विश्व विभूति गुप्ता ने 34 साल पुराने वाद में सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक से शो-कॉज किया है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि सेशन ट्रायल संख्या-58/25, हसपुरा थाना कांड संख्या -98/91 में विचारण आरोप गठन पर चल रहा है. इस वाद में एफएसएल रिपोर्ट लंबित है, जिससे वाद लंबित है. इसपर न्यायालय ने नाराजगी जतायी और पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद से शो-कॉज किया है. जिलाधिकारी से वाद से संबंधित विषय पर मंजूरी आदेश देने का पत्र भेजा है. एपीपी श्याम नंदन तिवारी ने बताया कि प्राथमिकी भादंवि की धारा 147, 148, 149, 307, 353 के साथ-साथ 27 आर्म्स एक्ट और 3/5 विस्फोटक पदार्थ एक्ट में दर्ज कराय गयी थी. यह मामला 34 साल पुराना है. विचारण लंबित रहने पर न्यायालय ने अभियुक्त के मूलभूत अधिकारों का हनन माना है. न्यायालय ने शो-कॉज का जवाब सात दिनों के अंदर देने को कहा है.
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