औरंगाबाद शहर.
होली पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन चौकस है. शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली संपन्न कराने को लेकर प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस का पहरा रहेगा. पंचायत स्तर पर पुलिस की बाइक टीम एक्टिव रहेगी और सूचना पर पांच से 10 मिनट में विवादित स्थल पर पहुंच जायेगी. डीएम श्रीकांत शास्त्री व पुलिस अधीक्षक अंबरीष राहुल की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में आपसी भाईचारे व सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली मनाने की अपील की गयी. डीएम ने कहा कि होलिका दहन के क्रम में मशाल (लुकवारी) भांजते हुए शरारती तत्वों द्वारा जान-बूझकर पूर्व विवाद के कारण दूसरों की फूस की झोपडियां, फसल या जलावन आदि में आग भी लगा दी जाती है. इस स्थिति में विवाद उत्पन्न हो जाता है. इसपर विशेष नजर रखने की आवश्यकता है. उन्होंने शांति समिति के सदस्यों से अपील की कि होलिका दहन के क्रम में आसपास पानी एवं बालू अवश्य रखें. जिलाधिकारी ने अग्निशमन पदाधिकारी को फायर ब्रिगेड की गाड़ी पूरी तरह तैयार रखने का निर्देश दिया. सभी थानों में अग्निशमन की छोटी गाड़ियां उपलब्ध है. डीएम ने होली और रमजान एक दिन होने के कारण मिल-जुलकर त्योहार मनाने की अपील की. उन्होंने शांति समिति के सदस्यों को प्रत्येक थाना स्तर या अन्य स्थल पर इफ्तार पार्टी में दोनों समुदायों के लोगों को शामिल कराने का निर्देश दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त अभ्येंद्र मोहन सिंह, अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण जयप्रकाश नारायण, अपर समाहर्ता आपदा उमेश पंडित, सदर एवं दाउदनगर अनुमंडल पदाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी शैलेश कुमार दास, जिला पंचायती राज पदाधिकारी इफ्तेखार अहमद, वरीय उपसमाहर्ता रितेश कुमार यादव एवं मेराज जमील, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, नगर परिषद के अध्यक्ष, सभी सीओ एवं बीडीओ, सभी थानाध्यक्ष, जिला शांति समिति के सदस्य समेत जिला के सभी पदाधिकारी मौजूद थे.डीजे पर प्रतिबंध, रात 10 बजे के बाद बजने पर कार्रवाई
जिलाधिकारी ने बताया कि डीजे पर पूर्णत प्रतिबंध लगाया गया है. सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया कि सभी डीजे संचालक को बॉन्ड पेपर भरवाएं एवं अश्लील गाना बजाने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें. रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर का प्रयोग करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश सभी थाना प्रभारी को दिया गया. डीएम द्वारा पंचायत स्तर पर संवेदनशील स्थलों को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया. कहा कि जहां भी मस्जिद है और जुम्मा का नमाज अदा किया जाना है, उसे आवश्यकता अनुसार संवेदनशील स्थल पर बैरिकेडिंग करें. इसके अलावा जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि झूमटा, जुलूस के लिए यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई झांकी अथवा दृश्य ऐसा नहीं होगा जिससे किसी संप्रदाय, जाति वर्ग अथवा समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे या किसी प्रकार की वैमनस्यता उत्पन्न होने की संभावना ना हो. इसके उल्लंघन की स्थिति में व्यक्तियों के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. इसका सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चत करेंगे.
झूमटा के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य
पुलिस अधीक्षक ने शांति समिति के सदस्यों को निर्देश दिया कि होली मिलन समारोह, झूमटा, मटका आदि का रूट और समय पहले से निर्धारित कर लें. इसके अलावा कम से कम 20 लोगों को वॉलेंटियर के रूप में आधार कार्ड के साथ झूमटा के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन देंगे. अश्लील गाना एवं डीजे पर मुख्य सचिव एवं डीजीपी द्वारा पूरी तरह पर प्रतिबंध किया गया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किसी भी तरह के अफवाह पर भरोसा ना करें. किसी भी तरह की सूचना मिले तो पुलिस को दें. औरंगाबाद पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट पर अफवाहों को तुरंत खंडन किया जायेगा. सभी पंचायत स्तर तक बाइक टीम एक्टिव रहेगी जो पांच से 10 मिनट के अंदर विवादित स्थल पर पहुंच जाएगी. एसपी ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिया कि जहां-जहां संदिग्ध इलाका है, वहां होलिका के समय अपने चौकीदारों को तैनाती करें.
चेक नाका व चेक पोस्ट पर रहेगी सख्ती
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वैसे तो बिहार में पूर्णतः शराबबंदी है. इसके बावजूद किसी अन्य तरीके से मद्यपान कर अथवा गांजा, भांग जैसे मादक द्रव्यों का सेवन नशा करने वाले लोगों के द्वारा हंगामा किया जा सकता है. कुछ युवाओं द्वारा नशे का सेवन कर तेजी व लापरवाही से दुपहिया तथा चारपहिया वाहन सड़क पर चलाया जाता है जिससे दुघर्टना की संभावना रहती है. बिहार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ोसी राज्यों से चोरी-छिपे शराब लागकर उसका सेवन तथा उसकी बिक्री की संभावना होली में रहेगी. अनुमंडल पदाधिकारी औरंगाबाद एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मुख्याल-2 द्वारा सभी सीओ, बीडीओ व थानाध्यक्षों को यह भी निर्देश दिया गया कि शराब धंधेबाजों एवं शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे. चेक नाका और चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग एवं छापेमारी का कार्य करेंगे. साथ ही अभियान चलाकर वाहन जांच करेंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है