औरंगाबाद शहर. औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय न्यायाधीश विश्व विभूति गुप्ता ने एसटीआर -354/17, 313/23, दाउदनगर थाना कांड संख्या -53/17 में सुनवाई करते हुए तत्कालीन जिलाधिकारी कंवल तनुज को आधिकारिक रूप से न्यायालय में उपस्थित होने को कहा है. अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि कोर्ट द्वारा जिलाधिकारी को तलब करते हुए इस वाद में सुनवाई की अगली तिथि –पांच मई 2025 निर्धारित की गयी है. अधिवक्ता ने बताया कि तत्कालीन जिलाधिकारी कंवल तनुज ने इस वाद में भारतीय शास्त्र अधिनियम की धारा -39 के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25 (1-बी)ए और 26 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की थी, जबकि अभियोजन स्वीकृति के लिए आवेदन पुलिस द्वारा धारा 25(1-बी) एवं 26 (2) में भेजा गया था. न्यायालय द्वारा भी संज्ञान एवं आरोप गठन 25(1-बी) और 26(2) में किया गया है. इस वाद में गलत अभियोजन स्वीकृति देने के कारण तत्कालीन जिलाधिकारी को तलब किया गया है कि पुलिस के निर्णय और जिलाधिकारी के निर्णय में अंतर क्यों है.
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