फोटोयुक्त पहचान पत्र ही होगा वोट देने के लिए मान्य

Published at :04 May 2016 8:13 AM (IST)
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फोटोयुक्त पहचान पत्र ही होगा वोट देने के लिए मान्य

अागामी 30 मई को देव प्रखंड में होनेवाले पंचायत चुनाव की तैयारियों की हुई समीक्षा औरंगाबाद/देव : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में 30 मई को देव प्रखंड में होनेवाले मतदान को लेकर मंगलवार को प्रखंड कार्यालय में जिला पंचायती राज पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद अग्रवाल ने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की. मौके पर प्रखंड […]

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अागामी 30 मई को देव प्रखंड में होनेवाले पंचायत चुनाव की तैयारियों की हुई समीक्षा
औरंगाबाद/देव : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में 30 मई को देव प्रखंड में होनेवाले मतदान को लेकर मंगलवार को प्रखंड कार्यालय में जिला पंचायती राज पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद अग्रवाल ने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की. मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार शक्तिधर और प्रभारी जीपीएस प्रमोद कुमार मौजूद थे.
समीक्षा बैठक के उपरांत पंचायती राज पदाधिकारी ने बताया कि ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि बिना फोटोयुक्त मतदाता सूची का इस्तेमाल प्रत्याशी व उनके अभिकर्ता कर रहे हैं, जो गलत व अवैध है. प्रखंड कार्यालय के नजारत से फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र ही मान्य होगा. बैठक में मतपत्र की तैयारी, वाहनों की कमी व आचार संहिता के अनुपालन को लेकर चर्चा हुई .
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