ऑटो चालक हत्या मामले में एक का उम्रकैद

ऑटो चालक हत्या मामले में एक का उम्रकैद औरंगाबाद (नगर) एक ऑटो चालक की हत्या के मामले में व्यवहार न्यायाल के अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय महेंद्र प्रसाद के अदालत में आरोपित रवि कुमार, निवासी माली थाना क्षेत्र के बेला खैरा को उम्रकैद की सजा सुनायी है. यह फैसला नवीनगर कांड संख्या 164/11 धारा 302 […]
ऑटो चालक हत्या मामले में एक का उम्रकैद औरंगाबाद (नगर) एक ऑटो चालक की हत्या के मामले में व्यवहार न्यायाल के अपर जिला सत्र न्यायाधीश तृतीय महेंद्र प्रसाद के अदालत में आरोपित रवि कुमार, निवासी माली थाना क्षेत्र के बेला खैरा को उम्रकैद की सजा सुनायी है. यह फैसला नवीनगर कांड संख्या 164/11 धारा 302 के तहत न्यायाधीश ने सुनाया है. गौरतलब है कि वर्ष 2011 में 29 दिसंबर को माली थाना क्षेत्र के बेला खैरा गांव के रवि कुमार व नवीनगर थाना क्षेत्र के धनांव गांव के प्रिंस कुमार ने गया रिमांड होम से फरार होकर औरंगाबाद पहुंचे थे. इस दौरान एक ऑटो को रिजर्व कर नवीनगर ले जा रहे थे, जहां रास्ते में उक्त अपराधियों ने ऑटो चालक जकिर खान, निवासी आजाद नगर मुहल्ला थाना नगर को तेज हथियार से प्रहार कर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद नवीनगर थाना में पदस्थापित चौकीदार शकील अहमद ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. शव मिलने के बाद ऑटो चालकों ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए शहर के रमेश चौक को जाम कर प्रदर्शन किया था. पुलिस अनुसंधान के क्रम में अपराधी रवि कुमार व प्रिंस कुमार का नाम सामने आया था. पुलिस ने उस वक्त दोनो अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. न्यायाधीश ने रवि कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई, जबकि प्रिंस कुमार का मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है. फिलहाल प्रिंस जेल में बंद है.
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