13 पैथोलॉजी लैब को नोटिस वैधता के देने होंगे कागजात

Updated at : 25 Jul 2019 8:57 AM (IST)
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13 पैथोलॉजी लैब को नोटिस वैधता के देने होंगे कागजात

औरंगाबाद : सिविल सर्जन द्वारा गठित टीम ने जांच के बाद शहर में चल रहे 13 पैथोलॉजी लैब को नोटिस भेजा है. नोटिस के माध्यम से उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि अपने संस्थानों की वैधता से संबंधित कागजात दो दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध कराएं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन पैथोलॉजी को नोटिस […]

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औरंगाबाद : सिविल सर्जन द्वारा गठित टीम ने जांच के बाद शहर में चल रहे 13 पैथोलॉजी लैब को नोटिस भेजा है. नोटिस के माध्यम से उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि अपने संस्थानों की वैधता से संबंधित कागजात दो दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध कराएं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन पैथोलॉजी को नोटिस भेजे जाने के बाद अन्य संचालकों में भी हड़कंप है. यह नोटिस सदर प्रखंड के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ नागेंद्र शर्मा ने भेजा है. दरअसल, टीम द्वारा पैथोलॉजी की जांच की जांच के बाद उनकी संबद्धता व वैधता को लेकर सवाल खड़ा हो गया था.

जांच विभागीय निर्देश के साथ ही एक मामले में हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के आलोक में की गयी थी. इसके बाद शहर के बाइपास स्थित आरडी पैथोलॉजी, मुस्कान जांच घर, शिवा जांच घर, साईं मंदिर क्लब रोड स्थित अविनाश जांच घर, टिकरी रोड स्थित लक्ष्मण जांच घर, महाराजगंज रोड स्थित नवजीवन जांच घर, सदर अस्पताल के समीप स्थित अपेक्स जांच घर, नागा बिगहा रोड स्थित उत्तम जांच घर, महाराजगंज रोड स्थित पॉपुलर जांच घर, दुर्गा मंदिर ब्लॉक समीप स्थित आर्यन पैथोलॉजी सेंटर, डॉ वीरेंद्र कुमार सिंह के बगल स्थित पैथोलॉजी सेंटर, अमित होटल के सामने स्थित कुमार जांच घर, अदरी नदी के बगल में स्थित महावीर पैथोलॉजी सेंटर को नोटिस भेजा गया है.
मानक को लेकर ऊहापोह
पैथोलॉजी संचालन में मानक व नियम को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है. जानकारों की मानें तो पैथोलोजी सेंटर के लिए दो कमरे जिनमें से एक खून, मल-मूत्र, खखार आदि के कलेक्शन व दूसरा कमरा अत्याधुनिक उपकरण से सुसज्जित होना चाहिए.
इसके अलावा एमबीबीएस डॉक्टर व जीव विज्ञान में आईएससी उत्तीर्ण मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से दो वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त तकनीशियन का होना अनिवार्य है. कुछ संचालकों का कहना है कि शहर के सारे पैथोलॉजी एक मानक के अनुसार चल रहे हैं. फिर कुछ को नोटिस भेजा गया है, जबकि कुछ को नहीं. विभाग के अधिकारियों की मानें तो दो दिनों में वैधता से संबंधित कागजात उपलब्ध कराना होगा. वरना कार्रवाई की जायेगी.
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