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प्रावधान के अनुसार दिया जायेगा मुआवजा

Updated at : 26 Aug 2016 2:09 AM (IST)
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प्रावधान के अनुसार दिया जायेगा मुआवजा

अरवल : वन सुअर के हमला से मरने पर आश्रितों को वन विभाग पांच लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की गयी है. वन क्षेत्र पदाधिकारी चौहान शशिभूषण सिंह ने जिले के विभिन्न सोनतटीय इलाके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सोहसा, बेलांव, मसदपुर, भगवानपुर, कमता मठिया, रामपुर वैना, पिपरा बंगला समेत दर्जनों गांवों में ग्रामीणों से वन […]

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अरवल : वन सुअर के हमला से मरने पर आश्रितों को वन विभाग पांच लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की गयी है. वन क्षेत्र पदाधिकारी चौहान शशिभूषण सिंह ने जिले के विभिन्न सोनतटीय इलाके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सोहसा, बेलांव, मसदपुर, भगवानपुर, कमता मठिया, रामपुर वैना, पिपरा बंगला समेत दर्जनों गांवों में ग्रामीणों से वन सुअर के संबंध में जानकारी ली. इस दौरान ग्रामीणों ने वन सुअर को पकड़ कर अन्यत्र भेजने की मांग की है.

उन्होंने फसल नुकसान के मुद्दे पर किसानों को बताया कि संबंधित क्षेत्र के अंचल अधिकारी के माध्यम से नुकसान का आकलन कराया जायेगा. आकलन की रिपोर्ट आने पर विभाग सत्यापित कर डीएसओ के पास भेज देंगे ताकि किसानों को प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि मिले. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के दौरे से लौटने के बाद वन विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति की मौत सुअर के काटने से होता है तो आश्रितों को वन विभाग द्वारा पांच लाख मुआवजे की राशि दी जायेगी .वहीं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सात हजार दो सौ रुपये एवं आंशिक रूप से जख्मी व्यक्ति को एक हजार दो सौ रुपये की राशि मुआवजे के तौर पर दी जायेगी.

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