उदवंतनगर.
सिविल जज टू सह इलेक्शन ट्रिब्युनल (पंचायत) भोजपुर ने तथ्य छुपाने के मामले में कसाप पंचायत के मुखिया पंकज कुमार को पद से हटाते हुए गत चुनाव के उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी राज किशोर सिंह को मुखिया बनाने का आदेश जारी किया है. न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कसाप पंचायत के मुखिया को चुनाव में तथ्य छुपाने का दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध आदेश पारित किया. कसाप पंचायत के मुखिया पंकज कुमार सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि इलेक्शन ट्रिब्युनल के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय पटना जायेंगे और आदेश के विरुद्ध अपील वाद दायर करेंगे. कोर्ट का आदेश आते ही विरोधी खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी. गत चुनाव में कसाप पंचायत के मुखिया पंकज कुमार सिंह द्वारा नामांकन के दौरान तथ्य छुपाने को लेकर उनके प्रतिद्वंद्वी राज किशोर सिंह ने इलेक्शन ट्रिब्युनल में वाद सं 05/2021 के तहत मामला दर्ज कराया था. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोप को सही पाया और 17 मार्च को आदेश सुनाया. मुखिया पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इलेक्शन ट्रिब्युनल के आदेश के विरुद्ध हाइकोर्ट जायेंगे व न्याय की गुहार लगायेंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

