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हत्या व हत्या के प्रयास के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

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आजीवन कारावास एवं कुल 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई

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आरा.

हत्या एवं हत्या के प्रयास के मामले में अष्टम अपर जिला सत्र न्यायाधीश नीरज किशोर ने सोमवार को सिकरहटा थानान्तर्गत बसरा गांव निवासी 50 हजार रुपये के इनामी आरोपित बिट्टू कुमार राय को दोषी मानते हुए कठोर आजीवन कारावास एवं कुल 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक (सलेक्शन ग्रेड) माणिक कुमार सिंह ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि नवादा थाना अंतर्गत मुहल्ला जगदेवनगर निवासी उपेंद्र कुमार सिंह उर्फ मिथुन सिंह एवं सर्वेश कुमार सिंह पर जगदेव नगर स्थित दुर्गा मंदिर के समीप अंधाधुन फायर कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था. गोली लगने से उपेंद्र कुमार सिंह उर्फ मिथुन सिंह की मौत हो गयी थी. जबकि सर्वेश कुमार सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गया था. घटना को लेकर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. अभियोजन की ओर से सात गवाहों की गवाही हुई थी. उन्होंने बताया कि दोषी पर 50 हजार रुपये का इनाम भी था. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने गोली मारकर हत्या एवं हत्या के प्रयास करने का दोषी पाते हुए बिट्टू कुमार राय को कठोर आजीवन कारावास एवं कल 60 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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