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गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को चार वर्षों की सजा

Updated at : 03 Sep 2025 7:26 PM (IST)
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गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को चार वर्षों की सजा

25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

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आरा.

हत्या के एक मामले में एडीजे -17 विनोद कुमार ने बुधवार को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए आरोपित विशुन सिंह को चार वर्षों का कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से एपीपी अजय कुमार ने बहस किया था.

उन्होंने बताया कि चार दिसंबर, 2009 को जगदीशपुर थानांतर्गत ककीला गांव निवासी किशुन सिंह को उसी गांव के खलिहान में मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था. इलाज के दौरान पीएमसीएच में जख्मी की मौत हो गयी थी. घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी, जिसमें घटना का कारण आपसी विवाद बताया गया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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By DEVENDRA DUBEY

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