हत्या के मामले में दो दोषियों को मिला आजीवन कारावास

15 – 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी गयी
आरा. हत्या के एक मामले में एडीजे -13 आदित्य सुमन ने बुधवार को दो आरोपितों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं कुल 15 – 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक परशुराम चौधरी ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि 20/21 अक्टूबर 2021 की रात्रि में अगिआंव बाजार थानांतर्गत धनपुरा के बुधराम टोला निवासी उपेंद्र चौधरी को मछली मारने के लिए उसी बुधराम टोला के लुटावन मुसहर व दुखी मुसहर अपने साथ ले गये थे. जब देर रात उपेंद्र घर नहीं लौटा, तो खोजबीन की गयी. उसका शव नदी के किनारे मिला. घटना को लेकर संबंधित थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. घटना का कारण आपसी विवाद बताया जाता है. अभियोजन की ओर से कोर्ट में सात गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद एडीजे – 13 श्री सुमन ने हत्या कर साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए आरोपित लुटावन मुसहर व दुखी मुसहर को सश्रम आजीवन कारावास तथा कुल 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










