हत्या के मामले में दो दोषियों को मिला आजीवन कारावास

Updated at : 29 May 2024 10:30 PM (IST)
विज्ञापन
Bihar news

15 - 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनायी गयी

विज्ञापन

आरा. हत्या के एक मामले में एडीजे -13 आदित्य सुमन ने बुधवार को दो आरोपितों को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं कुल 15 – 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक परशुराम चौधरी ने बहस किया था. उन्होंने बताया कि 20/21 अक्टूबर 2021 की रात्रि में अगिआंव बाजार थानांतर्गत धनपुरा के बुधराम टोला निवासी उपेंद्र चौधरी को मछली मारने के लिए उसी बुधराम टोला के लुटावन मुसहर व दुखी मुसहर अपने साथ ले गये थे. जब देर रात उपेंद्र घर नहीं लौटा, तो खोजबीन की गयी. उसका शव नदी के किनारे मिला. घटना को लेकर संबंधित थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. घटना का कारण आपसी विवाद बताया जाता है. अभियोजन की ओर से कोर्ट में सात गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद एडीजे – 13 श्री सुमन ने हत्या कर साक्ष्य मिटाने का दोषी पाते हुए आरोपित लुटावन मुसहर व दुखी मुसहर को सश्रम आजीवन कारावास तथा कुल 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Prabhat Khabar News Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन