दो शराब धंधेबाजों को पांच-पांच वर्ष की सजा
Author Prabhat khabar news desk
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शाहपुर थानांतर्गत इटवा गांव के रहनेवाले आरोपित के यहां बरामद हुई थी शराब
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आरा.
42 लीटर देसी शराब बरामदगी के एक मामले में द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने शुक्रवार को शाहपुर थानांतर्गत इटवा गांव निवासी आरोपित राज किशोर यादव व मुकेश यादव को दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास तथा प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक जुगेश्वर प्रसाद उर्फ हीरा ने बहस किया था. उत्पाद विभाग के एपीपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सात सितंबर, 2023 को मद्यनिषेध के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय ने गुप्त सूचना पर बिहिया थानांतर्गत कटैया फाटक के समीप मोटरसाइकिल पर से 42 लीटर देसी शराब के साथ राज किशोर यादव व मुकेश यादव को गिरफ्तार किया था. बरामदगी को लेकर उत्पाद जगदीशपुर थाना में 52/23 प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. उत्पाद अनन्य विशेष लोक अभियोजक हीरा ने बताया कि आरोप का गठन 10 नवंबर, 2023 को हुआ था. अभियोजन की ओर से चार गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद द्वितीय उत्पाद अनन्य विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार शर्मा ने मद्यनिषेध व उत्पाद एक्ट की धारा 30(ए) के तहत दोषी पाते हुए आरोपी राज किशोर यादव एवं मुकेश यादव को 5 – 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा प्रत्येक को एक लाख रुपया जुर्माना की सजा सुनायी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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