आरा.
जिलाधिकारी ने कहा है कि बालू लदे वाहनों के लिए मार्ग स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है. उन्होंने निर्देश दिया है कि यदि वाहन चालक तय मार्ग का पालन नहीं करेंगे और अन्य मार्ग का उपयोग करेंगे, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी.जिलाधिकारी ने सभी संबंधित थानाध्यक्षों एवं यातायात पुलिस उपाधीक्षक को निगरानी रखते हुए नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है. पहले से तय किया गया है कि खैरा मोड़ से तेतरिया मोड़ के रास्ते केवल उन्हीं बालू लदे वाहनों का परिचालन होगा, जिनका गंतव्य बक्सर या उत्तर प्रदेश की तरफ है. वहीं, बबुरा-डोरीगंज पुल से छपरा एवं उत्तर बिहार की तरफ जाने वाले वाहन चांदी-सकड्डीह मार्ग से ही गुजरेंगे. जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि कुछ वाहन चालक निर्धारित मार्ग का पालन नहीं कर आरा शहर होकर बबुरा डोरीगंज जा रहे हैं, जो नियम का उल्लंघन है. ऐसे वाहनों पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
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