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हत्या के प्रयास मामले में तीन दोषियों को सश्रम कारावास

Updated at : 08 Sep 2025 6:53 PM (IST)
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हत्या के प्रयास मामले में तीन दोषियों को सश्रम कारावास

अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया

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आरा.

पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुप्रिया सिंह चौहान ने सोमवार को हत्या के प्रयास के एक मामले में तीन दोषियों को सश्रम कारावास का फैसला सुनाया. अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी प्रशांत रंजन ने बहस किया. एपीपी ने बताया कि घटना 27 जून, 2020 की रात 9:30 बजे संदेश थाना अंतर्गत तीर्थकौल गांव में हुई थी. जब इस मामले के सूचक देवेंद्र सिंह अपने परिवार के सदस्यों और नौकर के साथ टीवी देख रहे थे.

दोषियों ने घर में घुसकर देवेंद्र सिंह, उनकी पत्नी और उनके नौकर पर तलवार, राइफल और लोहे के रॉड से बेरहमी से हमला किया. अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किये. अदालत ने सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर आरोपित जीतू सिंह और मिथलेश सिंह को धारा 325 आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, जबकि वरुण सिंह को धारा 324 आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने तीनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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DEVENDRA DUBEY

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