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अगलगी में तीन घर जले, लाखों का नुकसान

Updated at : 16 Apr 2025 8:35 PM (IST)
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अगलगी में तीन घर जले, लाखों का नुकसान

खुले में रहने को विवश हुए अग्निपीड़ित

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35- प्रतिनिधि, भरगामा

भरगामा प्रखंड अंतर्गत सिमरबनी पंचायत के शर्मा टोला, वार्ड संख्या सात में मंगलवार देर रात भीषण आग लगने से तीन घर जल गये. इस हादसे में एक गाय की मौत हो गयी, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से झुलस गयी है. आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है. जानकारी अनुसार रंजन शर्मा व संगीता देवी रात का भोजन कर अपने घर में सो रहे थे. देर रात अचानक शोरगुल सुनकर उनकी नींद खुली तो देखा कि उनका घर आग की लपटों में घिरा हुआ है. वे किसी तरह अपने परिवार के साथ सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी. सूचना मिलते हीं जिला परिषद सदस्य किरण देवी ने भरगामा थाना को घटना की जानकारी दी. स्थानीय ग्रामीण सुरेश शर्मा, उपेंद्र राम, पृथ्वी शर्मा, कैलू शर्मा, मनोज शर्मा, बेचन शर्मा सहित अन्य ने घरेलू साधनों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. घटना में एक गाय की झुलसने से मौत हो गई, जबकि दूसरी की हालत चिंताजनक बनी हुई है. घर में रखा अनाज, कपड़ा, फर्नीचर, जरूरी दस्तावेज व अन्य सामान भी जल गया. अनुमानित रूप से करीब पांच लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है. जिप प्रतिनिधि माधव यादव द्वारा सूचना दिये जाने पर पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे व घायल गाय का इलाज शुरू किया. पीड़ित परिवार को जिप सदस्य किरण देवी ने 50 किलो चावल, दो बैग मुरही, सूखा राशन व 1100 रुपये की आर्थिक सहायता देकर ढांढ़स बंधाया. पीड़ित परिवार ने अंचल कार्यालय में मुआवजे के लिए आवेदन दिया है. अंचलाधिकारी निरंजन कुमार मिश्र ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते हीं राजस्व कर्मचारी को स्थल पर भेजा गया है. जांच के बाद मुआवजे की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.

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वार रूम कर्मी की अस्थायी नियुक्ति की जायेगी

भरगामा. लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत भरगामा प्रखंड में एक अस्थायी वार रूम कर्मी की नियुक्ति की जायेगी. प्रखंड समन्वयक के अनुसूचित कालीन हड़ताल पर जाने के कारण कार्यों की निरंतरता बनाये रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है. इसकी जानकारी बीडीओ शशिभूषण सुमन ने दी. बीडीओ ने बताया कि प्रशासी पदाधिकारी सह राज्य समन्वयक द्वारा जिला व प्रखंड स्तरीय संपर्क-सह-सहायता केंद्र (वार रूम) के संचालन को लेकर दिशा-निर्देश प्राप्त हुये हैं. इन निर्देशों के आलोक में अस्थायी रूप से एक कर्मी का चयन किया जाना है. जिसके नियोजन के लिए आवश्यक योग्यता व शर्तें मान्य होगा. आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. शैक्षणिक योग्यता के रूप में बुक कीपिंग या लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा अथवा समकक्ष डिग्री अनिवार्य है. आवेदन की तिथि 8 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025 के निर्धारित की गयी है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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MRIGENDRA MANI SINGH

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MRIGENDRA MANI SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

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